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दुर्गा उत्सव के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की गाइड लाइन 10×10 से बड़ा नहीं होगा दुर्गा पंडाल, 6 फीट से ऊँची मूर्ति, गरबा- चल समारोह प्रतिबंधित

दुर्गा उत्सव के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की गाइड लाइन

10×10 से बड़ा नहीं होगा दुर्गा पंडाल, 6 फीट से ऊँची मूर्ति, गरबा- चल समारोह प्रतिबंधित

भोपाल - राज्य शासन ने 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले दुर्गोत्सव के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें साफ कहा गया है कि कोई भी दुर्गा प्रतिमा 6 फीट से ऊंची नहीं होगी। प्रतिमा स्थल पर 10 गुणा 10 वर्गफीट से बड़ा पंडाल नहीं बनाया जा सकेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 100 लोग ही इसमें शामिल हो सकेंगे। गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे और प्रतिमा विसर्जन के दौरान 10 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे।
एसीएस गृह राजेश राजोरा द्वारा सभी कलेक्टरों को भेजे आदेश में कहा गया है कि कोई भी आयोजन बगैर अनुमति के नहीं हो सकेगा। प्रतिमा विसर्जन के लिए अलग से अनुमति लेना होगी। इसके लिए जिला प्रशासन उपयुक्त स्थल तय करेगा ताकि भीड़ की स्थिति न बन सके।

◆ गरबे पर रोक रहेगी -

आदेश में कहा गया है कि चल समारोह पर प्रतिबंध के साथ गरबे के आयोजन पर भी रोक रहेगी। इस अवधि में केमिस्ट, रेस्तरां और खान पान की दुकान 8 बजे के बाद तक निर्धारित समय तक खुली रहेंगी पर बाकी दुकानें 8 बजे बन्द हो जाएंगी। कलेक्टरों से कहा गया है कि अभी से मूर्तिकारों को ताक़ीद कर दें कि 6 फीट से ऊंची मूर्ति नहीं बनाएं ताकि बाद में विवाद की स्थिति न बने।

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