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हेलमेट न पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 30 हजार का जुर्माना भोपाल राजधानी की एक अदालत ने हेलमेट न पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर छह हजार का जुर्माना किया है’ राजधानी के सीजेएम निशिथ खरे की अदालत में यातायात पुलिस ने अशोक पचौरी पुत्र गुलजारीलाल के खिलाफ हेलमेट न पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने के पांच मामलों में चालान अदालत में पेश किया था। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बनवा लें। बिना लाइसेंस और हेलमेट के भोपाल में बाइक चलाना महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं यातायात पुलिस की ओर से भेजे गए चालान की अनदेखी भी अब भारी पड़ सकती है। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि अशोक पचौरी के खिलाफ हेलमेट न पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने के उल्लंघन के पांच मामले दर्ज किए गए थे। यातायात पुलिस की ओर से सूचना के बाद भी वह यातायात कार्यालय में जुर्माना जमा करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद पांचों मामलों को सीजेएम निशिथ खरे की अदालत में पेश कर दिया गया। सीजेएम ने प्रत्येक मामले में अशोक पचौरी पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। पांच मामले होने के कारण अशोक पचौरी पर कुल 30 हजार का जुर्माना किया गया है। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि यदि समय रहते अशोक पचौरी यातायात कार्यालय में जुर्माना जमा कर देता तो पांचों मामले में उस पर सिर्फ 6 हजार का जुर्माना जमा करने के साथ ही प्रकरण समाप्त हो जाता’ वहीं सीजेएम कोर्ट से जुर्माने के आदेश होने के बाद अशोक पचौरी ने जुर्माना जमा करवा दिया है।

हेलमेट न पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 30 हजार का जुर्माना

 भोपाल - राजधानी की एक अदालत ने हेलमेट न पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर छह हजार का जुर्माना किया है’ राजधानी के सीजेएम निशिथ खरे की अदालत में यातायात पुलिस ने अशोक पचौरी पुत्र गुलजारीलाल के खिलाफ हेलमेट न पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने के पांच मामलों में चालान अदालत में पेश किया था।

 आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बनवा लें। बिना लाइसेंस और हेलमेट के भोपाल में बाइक चलाना महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं यातायात पुलिस की ओर से भेजे गए चालान की अनदेखी भी अब भारी पड़ सकती है। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि अशोक पचौरी के खिलाफ हेलमेट न पहनने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने के उल्लंघन के पांच मामले दर्ज किए गए थे। यातायात पुलिस की ओर से सूचना के बाद भी वह यातायात कार्यालय में जुर्माना जमा करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद पांचों मामलों को सीजेएम निशिथ खरे की अदालत में पेश कर दिया गया। सीजेएम ने प्रत्येक मामले में अशोक पचौरी पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। पांच मामले होने के कारण अशोक पचौरी पर कुल 30 हजार का जुर्माना किया गया है।


यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि यदि समय रहते अशोक पचौरी यातायात कार्यालय में जुर्माना जमा कर देता तो पांचों मामले में उस पर सिर्फ 6 हजार का जुर्माना जमा करने के साथ ही प्रकरण समाप्त हो जाता’ वहीं सीजेएम कोर्ट से जुर्माने के आदेश होने के बाद अशोक पचौरी ने जुर्माना जमा करवा दिया है।

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