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नाबालिक लड़की की हत्या में शामिल सह आरोपी की जमानत विशेष न्यायलय हरदा से खारिज नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या का मामला

नाबालिक लड़की की हत्या में शामिल सह आरोपी की जमानत विशेष न्यायलय हरदा से खारिज

नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या का मामला

हरदा। पुलिस थाना सिराली के अपराध क्रमाक 153/20 धारा 363, 366, 374, 342, 302, 201,120बी /34 sc/st एक्ट में मामला पंजीबद्ध है। इस प्रकरण में सह आरोपी मांगीलाल निवासी चिकल्यातलाई जिला खंडवा की जमानत पर आज विशेष न्यायालय हरदा में सुनवाई हुई। शासन की और से विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने एवं मृतिका के पिता ने ज़मानत पर अपना विरोध दर्ज कराया। श्री बामने ने अपनी आपत्ति मैं कहा कि ग्राम पीपल्या की नाबालिक बच्ची की हत्या का मामला गम्भीर श्रेणी का है। उसकी निर्मम हत्या की गई तथा सहआरोपी मांगीलाल भी इस घटना के षड्यंत्र मैं शामिल था ऐसे व्यक्ति को जमानत नही दी जाए। इसके बाद विशेष न्यायाधीश श्री एस.के. जोशी ने सह आरोपी मांगीलाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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