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शराब पीने का शौक है तो रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट, बार लाइसेंस रिसोर्ट में छक के पीने का मौका देगी सरकार

शराब पीने का शौक है तो रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट, बार लाइसेंस रिसोर्ट में छक के पीने का मौका देगी सरकार...

भोपाल- शराब की बिक्री से होने वाली आमदनी में वृद्धि के लिए अब सरकार प्रदेश में सभी रेस्टोरेंट, होटल, रेसोर्ट तथा क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत बनाये गये परिसरों में रात 12 बजे तक शराब पीने का मौका देगी। ऐसे परिसरों में शराब बिक्री के लिये समय सुबह 10 बजे से रात 11.30 बजे तक तय किया गया है लेकिन पीने के लिये रात 12 बजे तक छूट रहेगी।

आबकारी आयुक्त ने प्रदेश में शराब दुकानों के खुलने को लेकर पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध खत्म करते हुए ये आदेश जारी किया है। आज जारी आदेश के मुताबिक मदिरा दुकानों को सुबह 8.30 बजे से खोला जा सकेगा। सुबह 9.30 बजे तक इन दुकानों में मदिरा के प्रारंभिक संग्रह और अंतिम संग्रह के साथ लेखा रजिस्टर में रिकार्ड दर्ज करने का काम किया जाएगा। इस दौरान मदिरा दुकानों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखकर सफाई की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की प्रक्रिया पर अमल का भी ध्यान रखना होगा।

◆ शराब के दाम की सूची गायब -

आबकारी आयुक्त ने शराब दुकानों पर बिकने वाली शराब की मात्रा और शराब के दाम की सूची दुकान के बाहर डिस्प्ले करने का आदेश दे रखा है जिसका पालन शराब कारोबारी ठेकेदार नहीं कर रहे हैं। मदिरा प्रेमियों की आपत्ति के बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। आबकारी अधिकारी भी इस ओर गम्भीर नहीं हैं।


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