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खुला खाद्य तेल बेचने पर मंसूरी ब्रदर्स पर लगाया पाँच हजार रुपए का जुर्माना छः प्रकरणो में ADM कोर्ट ने लगाया 3 लाख 40 हजार का जुर्माना

खुला खाद्य तेल बेचने पर मंसूरी ब्रदर्स पर लगाया पाँच हजार रुपए का जुर्माना

छः प्रकरणो में ADM कोर्ट ने लगाया 3 लाख 40 हजार का जुर्माना

लोकमत चक्र. कॉम (21 oct. 2020)

हरदा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे. पी. लववंशी द्वारा शुद्ध के लिए युध्द अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम के साथ 02 अगस्त 2019 को पुरानी सब्जी मंडी हरदा स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मंसूरी ब्रदर्स पर निरीक्षण के दौरान " खुले खाद्य तेल" का विक्रय और संग्रह पाए जाने पर विभाग द्वारा नमूना जाँच हेतु लेकर प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था, जो जाँच उपरांत मानक स्तर का पाया गया था, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम - 2006 के अंतर्गत खुले खाद्य तेल के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण को एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिसमे आज खुले न्यायालय में निर्णय सुनाते हुए एडीएम न्यायालय द्वारा 5000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया । विभाग द्वारा इस वर्ष अभी तक 25 प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके है जिनमे न्यायालय द्वारा 06 प्रकरणों का निर्णय करते हुए 3,40,000.00 रुपये का जुर्माना किया गया ।

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