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लिवइन रिलेशन में रह रही आदिवासी महिला की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

लिवइन रिलेशन में रह रही आदिवासी महिला की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज


महिला को डंडे से पीट पीटकर आरोपी ने उतार दिया था मौत के घाट, पति ओर बच्चों को छोड़कर तीन साल से आरोपी के साथ रह रही थी महिला

लोकमत चक्र.कॉम (22 oct. 2020)

हरदा। लिवइन रिलेशन में रह रही आदिवासी महिला की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि पुलिस थाना रहटगांव के अपराध क्रमांक 144/20 अंतर्गत धारा 302 भा.द.वि. 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट के तहत आरोपी प्रभुदयाल प्रजापति निवासी ग्राम टेमागांव थाना रहटगांव में दर्ज है। 01 जुलाई 2020 को खेत पर बनी टपरी पर आदिवासी महिला की लाश मिली थी। आरोपी ने महिला को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। 

उक्त मृतिका सावित्री बाई तीन साल से अपने पति और बच्चों को छोड़कर आरोपी के साथ रह रही थी। मृतिका के पुत्र संतोष को इस बात की जानकारी लगी की उसके मां को आरोपी ने मार डाला है तो उसने पुलिस को सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि मेरी माँ मेरे पिता से और हमारे से अलग आरोपी के साथ तीन वर्ष से रहने लगी थी। मुझे गांव की एक महिला ने बताया की तेरी माँ सावित्री बाई को आरोपी ने डंडे से पीट पीट कर मार डाला है। जब मैने आरोपी से इस बात की जानकारी करना चाही तो आरोपी इधर-उधर की बात करने लगा। उसके बाद संतोष धुर्वे ने पुलिस को इस घटना की शिकायत की। 

पुलिस ने घटना स्थल पहुच कर शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया और आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज  किया। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की और से पैरवी करते हुए विशेष लोकअभियोजक सुखराम बामने ने आपत्ति की और कहा कि हत्या जैसे संगीन अपराध में आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश श्री एसके जोशी ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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