Breaking News

छः माह के लिए एक बदमाश जिला बदर

छः माह के लिए एक बदमाश जिला बदर

हरदा - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्‍ता ने राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ब के तहत अपराधिक प्रवृत्ति के अनावेदक प्रदीप ऊर्फ शूटर पिता रमेश उइके, उम्र 20 साल, निवासी लाईन पार टिमरनी थाना टिमरनी जिला हरदा को छ: माह की अवधि के लिये जिला एवं इससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर, बैतूल की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।

कोई टिप्पणी नहीं