रसगुल्ले के लेबल पर फ्लेवर का नाम नही लिखना पड़ा भारी, 20 हजार रुपये का जुर्माना
रसगुल्ले के लेबल पर फ्लेवर का नाम नही लिखना पड़ा भारी
20 हजार रुपये का जुर्माना...
लोकमत चक्र.कॉम(www.lokmatchakra.com)
हरदा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे.पी. लववंशी द्वारा 14 अगस्त 2019 को राजस्थान मिष्ठान भंडार हरदा का निरीक्षण कर रसगुल्ले का कम्पनी पैक डिब्बे का नमूना जाँच हेतु लिया था। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल से नमूना जाँच उपरांत रसगुल्ले के लेबल पर फ्लेवर का नाम अंकित नही होने से नमूना "मिथ्याछाप " होना पाया गया।
प्रकरण की विवेचना उपरांत कम्पनी सहित विक्रेताओं के विरूद्ध प्रकरण को एडीएम न्यायालय में लगाया गया था। विगत सप्ताह प्रकरण की सुनवाई उपरांत कम्पनी- नवहारी फ़ूड प्रोडक्ट्स बीकानेर, सहित विक्रेताओं पर 20,000/- (बीस हजार रूपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया ।
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