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सातवें वेतनमान एरियर की अंतिम क़िस्त का 25 % के देयक ऑफलाइन कोषालय में प्रस्तुत किए जायें - वित्त विभाग

सातवें वेतनमान एरियर की अंतिम क़िस्त का 25 % के देयक ऑफलाइन कोषालय में प्रस्तुत किए जायें - वित्त विभाग

लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

भोपाल - शासन द्वारा किश्तों में दिये जा रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के सातवें वेतनमान एरियर की अंतिम क़िस्त का 25 % के देयक ऑफलाइन तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किए जाने के आदेश आज वित्त विभाग ने जारी किया हैं ।

वित्त विभाग ने आज जारी आदेश में कहा है कि शासन द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत एरियर की तृतीय किश्त की 25 प्रतिशत की राशि का भुगतान करने के संबंध में शासन द्वारा निर्देश दिए गए है। उक्त एरियर के भुगतान हेतु ऑफलाइन देयक की अनुमति प्रदान की जाती है। 

वित्त विभाग ने जारी आदेश में कहा कि आहरण अधिकारियों द्वारा ऑफलाइन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किए जाने पर पारित किए जाएं । कोषालय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त एरियर तथा अन्य अनुमत्य देयकों के अलावा अन्य ऑफलाइन देयक स्वीकार नहीं किए जाएं।

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