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नमकीन निर्माता और विक्रेता पर हुआ 8 हजार का जुर्माना

नमकीन निर्माता और विक्रेता पर हुआ 8 हजार का जुर्माना

लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

हरदा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे पी लववंशी द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2019 को श्री राम किराना टेमा गाँव से नवरत्न फ़ूड प्रोडक्ट ब्रांड का नमकीन जाँच हेतु लिया गया था, जो जाँच उपरांत मिथ्याछाप पाया गया था । अर्थात खाद्य पदार्थ के लेबल पर नमकीन को तलने में प्रयुक्त तेल के प्रकार का उल्लेख नही किया गया था । जिस पर 07 नवम्बर को एडीएम न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्णत सुनाते हुए,  विक्रेता और निर्माता कंपनी नवरत्न फ़ूड प्रोडक्ट इंदौर पर संयुक्त रूप से 8 हजार रुपये का अर्थ दंड पारित किया गया ।

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