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कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

भोपाल - प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने के बाद आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने वाले फैसले पर रोक लगा दी। सांसद विवेक तन्खा ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी।
श्री तन्खा ने ट्वीट कर बताया कि म०प्र० पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन कमीशन के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सांसद विवेक तनख़ा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी। 
गौरतलब है कि आयोग द्वारा 2 दिन पहले नाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया गया था और कहा गया था कि अगर किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे तो चुनाव प्रचार का खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। हालांकि नाथ इसके बाद भी नहीं रुके। वे प्रचार के लिए आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर गये।

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