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महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

हरदा। पुलिस थाना रहटगांव के अपराध क्रमांक 67/2012 धारा 354 भादवी के तहत दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश श्री एस के जोशी द्वारा आरोपी विजय उर्फ दीपक निवासी नाला मोहल्ला इटारसी को धारा 354 भा द.वी में दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास और 2000/- रु अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। 

शासन की और से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता सुखराम बामने ने बताया कि पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायलय हरदा से 1 वर्ष की सजा और 2000/- रु का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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