Breaking News

बाल विवाह अपराध है, आप सहयोगी ना बने - कलेक्टर

बाल विवाह अपराध है, आप सहयोगी ना बने - कलेक्टर


प्रिंटिंग प्रेस वाले (शादी की पत्रिका छापने वाले), हलवाई, केटरर, घोड़ी वाले, धर्मगुरू, वाहन वाले, बैंड वाले, मैरिज गार्डन वाले, ब्यूटी पार्लर वाले या रिश्तेदार-नातेदार ध्यान रखें...
लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

हरदा - कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने जिलावासियों से अपील की है कि 26 नवम्बर 2020 को देव-उठनी ग्यारस (एकादशी) है। जिसमें अधिक से अधिक बाल विवाह होने की संभावना रहती हैं। जिला-हरदा के समस्त विवाह में सेवा देने वाले जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले (शादी की पत्रिका छापने वाले), हलवाई, केटरर, घोड़ी वाले, धर्मगुरू, वाहन वाले, बैंड वाले, मैरिज गार्डन वाले, ब्यूटी पार्लर वाले या रिश्तेदार-नातेदार सभी से अनुरोध हैं कि वर वधू की उम्र स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र में देखकर ही अपनी सेवा दे या विवाह में सम्मिलित हो। 

क्योंकि बाल विवाह होने पर एक तरफ बालक/बालिका के बचपन नष्ट होने के साथ ही उन की शिक्षा पर अंकुश लग जाता है। वहीं दूसरी ओर बालिका के कम उम्र में गर्भ धारण कर लेने से उसकी जान जाने का खतरा भी रहता है। इसके अलावा जन्म लेने वाले बच्चों में कुपोषण की संभावना भी रहती हैं। 

बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह, बाल विवाह की श्रेणी में आता हैं, जो अपराध है। बाल विवाह की सूचना मिलने पर शिकायतकर्ता कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला हरदा, दूरभाष नम्बर 07577-223817, कार्यालय परियोजना एकीकृत बाल विकास परियोजना टिमरनी, खिरकिया, हरदा शहरी एवं हरदा ग्रामीण परियोजना में भी शिकायत कर सकता हैं। इसके अलावा 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर, 1090 महिला हेल्पलाइन नम्बर पर या 100 पुलिस हेल्पलाइन नम्बर या जिला हरदा के किसी भी थाने के नम्बर पर शिकायत की जा सकती हैं। शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जावेगा।

कोई टिप्पणी नहीं