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बाल विवाह में शामिल टेंट मालिक, रसोइये, धर्म गुरु, नाई ओर पत्रिका छापने वालों पर भी होगी कार्यवाही

बाल विवाह में शामिल टेंट मालिक, रसोइये, धर्म गुरु, नाई ओर पत्रिका छापने वालों पर भी होगी कार्यवाही

बाल विवाह रोकने हेतु उड़न दस्‍तें गठित


लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)

हरदा। कलेक्‍टर श्री संजय गुप्‍ता ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 (4) एवं (5) में प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरदा जिले में बाल विवाह को रोकने हेतु प्रत्‍येक विकासखण्‍ड पर उड़न दस्‍तों का गठन किया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व उड़न दस्‍तों की अध्‍यक्षता करेंगे। तहसीलदार, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, विकासखण्‍ड चिकित्‍सा एवं शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी, सेक्‍टर पर्यवेक्षक तथा चाईल्‍ड लाईन का एक सदस्‍य, दल में सदस्‍य होंगे।

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने निर्देशित किया है कि दल अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले सामुहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण-पत्र का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो, वर अथवा वधु की आयु कम पाये जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्‍यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। 

देवउठनी ग्‍यारस, अक्षय तृतीया व वर्ष की अन्‍य तिथियों पर बाल विवाह की शिकायत पाये जाने पर दल सामूहिक रूप से विवाह स्‍थल पर जाकर वर-वधु की आयु पूर्ण नहीं पाये जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ( जो कि 1 जनवरी 2007 से अधिसूचित है) के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेगा। उड़नदस्‍त दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्‍साहित करने वाले जैसे रसोईया, नाई, धर्मगुरू, टेंट वाले, पत्रिका छापने वाले एवं अन्‍य के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावे। 

क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी करेंगे कि आयोजन में वर 21 वर्ष से कम न हो एवं वधु 18 वर्ष से कम न हो। उन्‍होने निर्देशित किया है कि किसी भी दशा में दल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में एक भी बाल विवाह सम्‍पन्‍न न होने पाए।

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