हरदा के खाद्य प्रतिष्ठान एवं दूध डेयरियों का किया निरीक्षण
हरदा के खाद्य प्रतिष्ठान एवं दूध डेयरियों का किया निरीक्षण
लोकमत चक्र.कॉम (www.lokmatchakra.com)
निरीक्षण किये गए प्रतिष्ठानों में विवेकानंद कॉम्प्लेक्स में स्थित मधुर डेयरी पर मिठाईयों पर निर्माण तिथि अंकित नहीं होने पर तुरंत लिखने हेतु धारा 32 अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। कैलाश भैया दूध डेयरी पर दूध और घी की प्रायमरी जाँच मैजिक बॉक्स की सहायता से की गई। घी का एक नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया।
सभी खाद्य करोबारकर्ताओ को विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि वे खाद्य लायसेंस लेकर ही खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन करें। साथ ही ऐसे सभी केटर्स/ केटरिंग संचालकों को भी निर्देशित किया गया कि, जो शादी / पार्टी इत्यादि में भोजन बनाने/ सप्लाय करने का कार्य करते है, उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस/पंजीयन के बिना खाद्य कारोबार का संचालन करना " खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम " के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है ।
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