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सरकार ने लगाई CM युवा उद्यमी, कृषि उद्यमी और स्वरोजगार स्कीम पर रोक

सरकार ने लगाई CM युवा उद्यमी, कृषि उद्यमी और स्वरोजगार स्कीम पर रोक

भोपाल - आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप को लागू करने की कवायद के बीच शिवराज सरकार ने बेरोजगारों को शासकीय योजनाओं में दिए जाने ऋण के वितरण पर रोक लगा दी है। यह रोक कब तक रहेगी, यह साफ है। सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्वरोजगार योजना और कृषक उद्यमी योजना के तहत लोन देने की प्रक्रिया फिलहाल बंद कर दें। यदि प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं तो भी उसे रोक दें। इस संबंध में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग (एमएसएमई) के सचिव विवेक पोरवाल ने 18 दिसंबर को स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के संयोजक को पत्र भेजा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 2020 को विभाग की समीक्षा बैठक में हुए निर्णय का हवाला दिया गया है।


पोर्टल पर प्रकिया बंद की सूचना

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिए जाते हैं लेकिन पोर्टल पर लिख दिया गया है- विभाग के आगामी आदेश तक आवेदन की प्रक्रिया बंद की जाती है। योजनाएं दोबारा शुरू होंगी या नहीं, इसको लेकर कोई जानकारी पोर्टल पर नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने इस वर्ष इनके लक्ष्य जिलों को आवंटित नहीं किए।

इस साल एक भी युवा को नहीं मिला लोन

मध्यप्रदेश में इस साल एक भी युवा को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए लोन नहीं मिला है। वजह यह है कि इस वर्ष एमएसएमई विभाग ने जिला उद्योग केंद्रों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम और अन्य विभागों को को इन योजनाओं के लिए लक्ष्य नहीं दिए।

सरकार की योजनाएं इन विभागों में

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना – एमएसएमई विभाग के उद्योग केंद्र, राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम में यह योजना संचालित होती है। इस योजना में 10 लाख से 2 करोड़ तक के लोन पर 15% मार्जिन मनी और 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – एमएसएमएई, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्धघुमक्कड़ विभाग द‌वारा संचालित योजना है। इस योजना में 50 हजार से 10 लाख तक के लोन पर 15% मार्जिन मनी और 5 % ब्याज अनुदान का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना – एमएसएमई, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ विभाग, कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन तथा मछुआ कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं। इस योजना में 10 लाख से 2 करोड़ तक के लोन पर 15% मार्जिन मनी और 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान है।

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