Breaking News

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू होने के बाद प्रदेश में दर्ज हुए 23 केस, सबसे अधिक मामले भोपाल में

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू होने के बाद प्रदेश में दर्ज हुए 23 केस, सबसे अधिक मामले भोपाल में

भोपाल - गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि नए धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के तहत अब तक 23 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले 9 से 31 जनवरी के बीच सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले भोपाल संभाग में सामने आए, यहां इस दौरान 7 अपराध दर्ज किए गए जबकि इंदौर संभाग में 5 मामले रहे। जबलपुर और रीवा संभाग में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 केस दर्ज हुए हैं। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि देश को कमजोर करने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए देश विरोधी ताकत काम कर रही हैं। जनवरी में दर्ज मामले इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं।

यहां हुईं एफआईआर

मंत्री मिश्रा ने बताया कि धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत भोपाल और इंदौर के अलावा जबलपुर संभाग में 4, रीवा संभाग में 4 और ग्वालियर संभाग में 3 अपराध दर्ज किए गए हैं। हम पहले से ही कहते थे कि यह एक गंभीर विषय है। यह बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर है। उन्होंने कहा कि यह मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है लेकिन देश के अंदर इस तरह के काफी लोग और ताकतें सक्रिय हैं। जिन पर अंकुश के लिए प्रदेश में पहल की है। यह तो सिर्फ एक महीने के आंकड़े हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का अध्यादेश 9 जनवरी से यह प्रदेश में लागू हो गया। सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर उसकी प्रति प्रदेश के सभी कलेक्टर को भेजी जा चुकी है। 

कोई टिप्पणी नहीं