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गृह विभाग द्वारा पुलिस रेग्युलेशन क़े पैरा 72 में किया संशोधन, राजपत्र में प्रकाशित

गृह विभाग द्वारा पुलिस रेग्युलेशन क़े पैरा 72 में किया संशोधन, राजपत्र में प्रकाशित

भोपाल - गृह विभाग द्वारा पुलिस रेगुलेशन एक्ट 72 (Police Regulation) क़े para 72 में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशित हुआ। जिसके चलते पुलिस, एस ए एफ, रेेडियो (Police, SAF, Radio) आदि में हेड कांस्टेबल (Head constable) के 8,250 रिक्त पद, ASI के 5,175 रिक्त पद, SI के 1,335 रिक्त पद तथा inspector ke 800 रिक्त पदों पर स्थानापन्न रूप से प्रभार सोंपे जा सकेंगे।

गौरतलब है कि इस संबंध में कुछ दिन पहले ही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार की मंशा जाहिर की थी।

उन्होंने कहा था कि पुलिसकर्मियों को पदोन्नति में लगी रोक के कारण आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है अब उन्हें वरिष्ठ पद पर कार्य करने का मौका मिल सकेगा। मध्यप्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर लगी रोक को लेकर विभिन्न शासकीय विभागों में पदोन्नति को लेकर शासकीय कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है और इससे पुलिस विभाग भी अछूता नहीं है। 

प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की पुलिस विभाग को बड़ी राहत दी गई है जिसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 72 में संशोधन किया जाएगा। गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि गृह विभाग में संशोधन के जरिये हेड कांस्टेबल से लेकर टीआई तक के प्रभार उनके निचले स्तर के कर्मचारियों को देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मार्च तक नियमों में बदलाव और उसकी मंजूरी देने का काम किया जाएगा। विभाग ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। इसी के चलते गृह विभाग में उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने के लिए लागू व्यवस्था में 72वें संशोधन की तैयारी की जा रही है। 

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