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सरकारी जमीन पर कब्जा तो एक लाख का जुर्माना, भू राजस्व बकाया पर खाते- लॉकर कुर्क कर सकेंगे अफसर

सरकारी जमीन पर कब्जा तो एक लाख का जुर्माना, भू राजस्व बकाया पर खाते- लॉकर कुर्क कर सकेंगे अफसर

भोपाल -  प्रदेश में अब भू राजस्व बकाया होने पर उसकी राशि चुकाने से आनाकानी करने वाले लोगों पर राजस्व विभाग और सख्ती कर सकेगा। भू राजस्व संहिता में किए गए प्रावधानों में अब राजस्व अधिकारियों को बकायादार से वसूली के लिए बैंक खाते और लॉकर कुर्क करने के अधिकार दिए गए हैं। इतना ही नहीं अगर किसी पर 50 लाख से अधिक बकाया है तो उसे सिविल जेल भी भेजा जा सकेगा। बकाया मामले में सरकार ने ब्याज दरों में भी बदलाव को मंजूरी दे दी है। राजस्व विभाग ने कलेक्टरों को भू राजस्व संहिता में किए गए नए संशोधनों के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। 


मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 147 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी भू राजस्व की उगाही और वसूली के प्रावधानों में हुए बदलाव के बाद सशक्त होंगे। इसमें किए गए बदलाव के मामले में अब भूराजस्व चुकता नहीं किए जाने पर वसूली के लिए बकायादार के बैंक खाते और लॉकर आदि कुर्क किए जा सकेंगे। धारा 147 में ही बकाया वसूली की कार्यवाही के दौरान कुर्क सम्पत्ति की नीलामी के मामलों में विक्रय कब पूरा माना जाएगा, इसके प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं। संहिता में किए गए बदलाव में यह भी कहा गया है कि धारा 143 के अंतर्गत बकाया मामलों में शुरुआती 12 माह तक बकाया राशि पर 12 प्रतिशत और उसके बाद की अवधि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लगाकर राशि की वसूली की जा सकेगी। 


सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर एक लाख तक पेनाल्टी

 
राजस्व संहिता में यह प्रावधान भी कर दिए गए हैं कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में अर्थदंड अब एक लाख रुपए तक लगाया जा सकेगा। इसके लिए धारा 248 में संशोधन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर किसी भूमिस्वामी की भूमि पर बेजा कब्जा किया गया है तो दोषी पर अधिकतम पेनाल्टी 50 हजार रुपए तक की जा सकेगी। इसके लिए धारा 250 में नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन आदेशों पर कलेक्टरों को अमल के लिए भी राजस्व विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

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