Breaking News

पांच हेक्टर से अधिक सिकमी वाले किसानो का नही हो रहा पंजीयन

पांच हेक्टर से अधिक सिकमी वाले किसानो का नही हो रहा पंजीयन

समिती और खाद्ध विभाग के लगा रहे चक्कर

मसनगांव- राज्य सरकार का नया नियम खोट लेने वाले किसानों को भारी पड़ रहा है।इस वर्ष शासन के नियमानुसार 5 हेक्टर से अधिक सिकमी (खोट)पर जमीन लेने वाले किसानों का पंजीयन नही किया जा रहा है ऐसे आदेश के वाद किसान समिति तथा खाद्य विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं क्षेत्र में कई किसान है जो 30 से 40 एकड़ जमीन खोट पर लेकर खेती करते हैं जिनका प्रति वर्ष फसल बेचने के लिए पंजीयन किया जाता था परंतु इस वर्ष शासन ने नए नियम लाकर किसानों के समक्ष नई मुसीबत खड़ी कर दी है ।

जिसके चलते किसानों को रवी फसलों के उपार्जन के लिए किए जा रहे हैं पंजीयन का लाभ नहीं मिल रहा जिससे चिंतित किसान यहां वहां अधिकारियों के चक्कर लगाकर अपने खोट लिए हुए खेतों का पंजीयन कराने के लिए भटक रहे हैं। जिनका पंजीयन नहीं होने से उन्हें अपनी फसल को बाजार मूल्य पर ओने पौने दामों पर बेचना पड़ेगा किसानों का कहना है कि शासन के द्वारा इस प्रकार के आदेश दिए जाने से खोट पर खेती करने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है जिसके चलते उन्हें एक और कोर्ट की ली हुई जमीन के दाम भी देना होंगे वही कम भाव पर फसल बेचने पर नुकसान उठाना पड़ेगा ।

इस संबंध में समिति के कर्मचारियों का कहना है कि शासन के आदेशानुसार 5 हेक्टर से अधिक की जमीन खोट पर लेने वाले किसानों को पंजीयन के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा वही खाद्य विभाग विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन खोट पर लेने वाले किसानों को पंजीयन का ऑप्शन नहीं दिया गया है जिसके चलते उनकी फसलो को विक्रय  के लिए किये जा रहे पंजियन का लाभ नही मिल सकता इस संबध मे सक्षम अधिकारी ही कोई जानकारी दे सकते हैं

कोई टिप्पणी नहीं