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सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसल ऋण का बकाया 30 अप्रेल तक चुका सकेंगे किसान, आदेश जारी

हकारी बैंकों के अल्पकालीन फसल ऋण का बकाया 30 अप्रेल तक चुका सकेंगे किसान, आदेश जारी

भोपाल - सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया के अनुरोध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ 2020  के ऋणों की अदायगी के लिए अंतिम तिथि 28  मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है। प्रदेश के कृषकों की खरीफ में सोयाबीन एवं अन्य फसलों का उत्पादन बिगड़ने के कारण कृषक 28 मार्च 2021 पर अपने खरीफ 2021 के ऋण की अदायगी करने में सक्षम नहीं थे। इससे अंतिम तिथि पर ऋण की अदायगी न होने के कारण कृषकों का ऋण वितरण से अंतिम तिथि पर 7 प्रतिशत तथा 28 मार्च 2021 से 13 प्रतिशत व्याज का भार आता। तिथि बढ़ जाने से किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण सुविधा जारी रहेगी।

मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कृषक भाइयों से अपील की है कि वे अपने खरीफ ऋणों की अदायगी 30 अप्रैल 2021 के पूर्व जमा कर कालातीत होने से बचे और शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण का लाभ लेते हुए, अपनी समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करें।

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