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स्वास्थ्य, पानी, बिजली की सेवाओं में एस्मा लागू, 3 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी अधिकारी

स्वास्थ्य, पानी, बिजली की सेवाओं में एस्मा लागू, 3 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी अधिकारी

भोपाल - राज्य शासन ने कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य और  पानी-बिजली की सेवाओं में एस्मा लागू कर दिया है। Covid महामारी रोकथाम के लिए ESMA में  स्वास्थ्य सम्बंधी सेवाएँ 3 महीने के लिए अत्यावश्यक सेवाएँ राजपत्र में अधिसूचित की गई हैं। एस्मा के दायरे में जिनकी सेवाएं शामिल की गई हैं उनमें समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों के स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण और परिवहन, दवाइयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन और विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाएं, पानी और बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य और पेयजल प्रावधान और प्रबंधन तथा बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन शामिल हैं। इस दौरान हड़ताल और सामूहिक अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे।
गौरतलब है कि आज भोपाल के गांधी मेडिकल कालेज में जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इनके द्वारा अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर के तबादले के विरोध में ये इस्तीफे दिए गए हैं। इसके बाद आज एस्मा का आदेश जारी किया गया।

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