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त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

होली, रंगपंचमी, शब-ए-बारात आदि सार्वजनिक रूप से न मनाएं


हरदा
- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा श्री संजय गुप्ता ने होली, शब ए बारात, ईस्टर एवं ईद उल फितर आदि त्यौहारों के अवसर पर जिला हरदा में कोविड संक्रमण की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढोतरी को दृष्टिगत रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण हरदा जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशानुसार समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस/ मेले में सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिक/शैक्षणिक/ खेल /मनोरंजन/ सांस्कृतिक / राजनैतिक/धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ में किये जा सकेंगे कार्यक्रम / आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परिस्थिति अनुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी उचित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर सकेंगे। जिसका अक्षरशः पालन किया जाना आयोजकों के लिये अनिवार्य होगा। 

खुले स्थानों मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए अन्य सामाजिक / शैक्षणिक/खेल / मनोरंजन /सांस्कृतिक/राजनैतिक/धार्मिक आदि आयोजन केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ही अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा में किए जा सकेगें। शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के संपन्न होने वाले कार्यक्रमों / आयोजनों में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये कोविड-19 के समस्त दिशा- निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 

होली, रंगपंचमी, शब-ए-बारात आदि सार्वजनिक रूप से न मनाए जाकर अपने घरों में मनाए जा सकेंगे। जिससे कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके। समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों के मध्य फिजिकल डिस्टेसिंग न्यूनतम 2 गज की दूरी का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। दुकानों, संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों में चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। दुकानों, सस्थानों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्थाए अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगी।


इस हेतु संबंधित प्रतिष्ठान / संस्था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। जारी आदेशानुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क/फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निर्धारित अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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