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सावधान! मोबाइल एप्स से आसान ऋण का चक्कर पड़ सकता है भारी

सावधान! मोबाइल एप्स से आसान ऋण का चक्कर पड़ सकता है भारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के बारे में जारी की सूचना 


हरदा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आम जनता को यह आगाह किया गया है कि वे अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के माध्यम से ऋण देने वाली गतिविधियों का शिकार न हो। आनलाईन एवं मोबाईल एप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी/फर्म को पहले सत्यापित करे। साथ ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी, केवायसी दस्तावेजों की प्रतियां भी कभी सांझा नही करे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों से सत्यापित अनाधिकृत ऐप के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करें और ऐसे एप्स से संबंधित ऐप बैंक की खाते की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी सचेत पोर्टल ( http//sachet.rbi.org.in) का उपयोग कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि व्यक्तियो के द्वारा अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित और परेशनी रहित तरीके से ऋण प्राप्त करने के शिकार हो रहे है। प्रायः यह देखने में आया है कि अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स से ऋण देने वाले अत्यधि ब्याज दरों पर ऋण देकर उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीको को अपनाते है। ऐसे अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के संबंध में वेबसाईट http://cms.rbi.org.in  पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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