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दोहरे हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

दोहरे हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज


(लोकमत चक्र डॉट कॉम)

हरदा। दोहरे हत्याकांड के आरोपी भुरू उर्फ राहुल पिता सुंदरलाल पवार उम्र 30 निवासी ग्राम अबगांव खुर्द की जमानत विशेष न्यायालय हरदा से निरस्त कर दी गई। पुलिस थाना हरदा के अपराध क्रमांक 860/ 2018 अंतर्गत धारा 302, 307,  294,  323,  147,  148,  149 भादवि, एससी एसटी एक्ट के मामले में आरोपी भुरू उर्फ राहुल माली की जमानत विशेष न्यायाधीश श्री एस के जोशी द्वारा निरस्त कर दी गई।

विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि दिनांक 18 दिसम्बर 18 को  दूध डेयरी क्षेत्र में अजय बंजारा और विक्की कुचबंदिया के बीच हंसी मजाक करते हुए विवाद हो गया था। विवाद के बाद अजय बंजारा ने गाली गलौज कर वहां से चला गया, फिर वहां थोड़ी देर बाद वापस आया और उसके साथ अन्य आरोपी गण सहित यह आरोपी राहुल माली तलवार लेकर पहुंचा।  सभी ने एक राय होकर विक्की कुचबंदिया एवं कमल कुचबंदिया को मार-मार कर मार डाला। 

इस हमले में विक्की और कमल कूचबदीया की मौत हो गई। उसके उपरांत मामला थाने में पंजीबद्ध हुआ तभी से आरोपी इस अपराध में फरार चल रहा है था। गिरफ्तारी उपरांत आरोपी से पुलिस द्वारा तलवार जप्त की गई है। 

शासकीय अधिवक्ता सुखराम बामने ने घोर आपत्ति करते हुए कहा कि अगर आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो निश्चित रूप से यह गवाहों को प्रभावित करेगा और आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है। ऐसी अवस्था में आरोपी को इस गंभीर अपराध में जमानत देना अनुचित होगा। इसलिए आरोपी भुरू उर्फ राहुल माली को जमानत नहीं दी जाए। न्यायालय ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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