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निधि कम्पनियों में जिले के नागरिक नहीं करें अपनी राशि जमा

निधि कम्पनियों में जिले के नागरिक नहीं करें अपनी राशि जमा


वर्तमान में कम्पनी चलाने की अनुमती नही, आम नागरिक धोखाधडी से बचे - कलेक्टर श्री गुप्ता

हरदा - कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि निधि कम्पनी/म्यूचअल बेनिफिट सोसायटी को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 406 के तहत भारत सरकार द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है। वर्तमान में कम्पनी चलाने की अनुमती नही है। इस आधार पर कम्पनी को संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया है। 

उक्त कम्पनिया निधि कम्पनी/म्यूअचल बेनिफिट सोसायटी के रूप में ऐसी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकते है। पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार अग्रवाल ने जिले के पुलिस अधिकारियों से जिले में संचालित निधि कंपनियों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि निधि कम्पनियों में अपनी राशि जमा नहीं करें और धोखाधडी से बचे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अगर इन निधि कम्‍पनियों विरूद्ध धोखाधडी की शिकायत प्राप्त होती है, तो तत्काल निधि कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही करें

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