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राजस्व अधिकारियों पर अब न्यायालयीन फैसले पर FIR नहीं, सरकार ने दिया जज प्रोटेक्शन एक्ट में संरक्षण

राजस्व अधिकारियों पर अब न्यायालयीन फैसले पर FIR नहीं, सरकार ने दिया जज प्रोटेक्शन एक्ट में संरक्षण

भोपाल - राजस्व अधिकारियों पर अब किसी न्यायालयीन फैसले के मामले में क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जा सकेगा। प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी ने न्यायाधीश सरंक्षण अधिनियम 1985 की धारा 2 और 3 के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को यह सरंक्षण देने का सर्कुलर जारी किया है। यह संरक्षण उसी तरह होगा जैसा कि किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के मामले में जज को प्राप्त होता है। अब तक राजस्व न्यायालय का काम करने वाले तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को यह अधिकार नहीं थे जिसकी डिमांड इनके द्वारा लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि किसी न्यायालयीन फैसले में विरोध सामने आने पर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाते थे। 

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