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भोपाल में खुले मैदान में कार्यक्रम के लिए लेना होगी SDM से परमिशन

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भोपाल - जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

 आदेश में कहा गया है कि जिले में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनैतिक गतिविधियों को इस प्रकार से विनियमित किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की गति में कमी आए व ऐसी परिस्थितिया निर्मित न हों जिससे उपचार की यथोचित व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन हो जाए।

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