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दो अप्रैल की रात 10 बजे से पांच अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन

दो अप्रैल की रात 10 बजे से पांच अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन

कल रंगपंचमी के दिन बाजार रहेगा बंद, सार्वजनिक आयोजन रहेंगे प्रतिबंधित


बैतूल - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दो अप्रैल शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से पांच अप्रैल सोमवार को प्रात: 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। इस दौरान अत्यावश्यक सेवा दूध की प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक होम डिलेवरी की जा सकेगी। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार रंगपंचमी अर्थात् दो अप्रैल को सम्पूर्ण जिले में बाजार बंद रखे जाने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। रंगपंचमी पर सार्वजनिक आयोजन, गैर/जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में रंगपंचमी का त्यौहार सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। आमजन अपने परिवार के साथ ही रंगपंचमी मनाये। कोई भी व्यक्ति रंगपंचमी मनाने सडक़ों पर आवागमन नहीं करेगा। मोहल्ला एवं पड़ोस में रंगपंचमी का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर ने बताया कि जिले में 15 अप्रैल तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा।

महाराष्ट्र राज्य से जिले की सीमा में आने वाली बसें तथा जिले से महाराष्ट्र जाने वाली बसों का आवागमन 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिदिन दुकानें सायं 7 बजे तक बंद की जाएंगी एवं बाहर से आने वाली सामग्री के वाहनों से सामान उतारने के लिए एक घंटे (सायं 8 बजे तक) का समय दिया जा सकेगा।

धार्मिक स्थल (मंदिर, चर्च, मस्जिद) में पुजारी, संस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति पूजा-अर्चना आदि कर सकेंगे। प्रसाद वितरण प्रतिबंधित रहेगा। अन्य श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

साप्ताहिक बाजार-हाट आगामी दिनों में प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जी, फल, दूध आदि की होम डिलेवरी की जा सकेगी।

जिले के समस्त शासकीय एवं प्राइवेट चिकित्सालय/क्लीनिक में उपचार हेतु मरीज के साथ केवल एक अटेंडेंट के आने की अनुमति रहेगी। उक्त आशय की सूचना संबंधित चिकित्सक चिकित्सालय/क्लीनिक के बाहर बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे तथा उल्लंघनकर्ता की सूचना संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को देंगे।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोडक़र, घर पर रहने की सलाह दी गई है।

कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।
कलेक्टर द्वारा इस संबंध में जारी आदेश की प्रति हम यहां दे रहे हैं:.                                                      

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