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हरदा जिले में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद, कोरोना कर्फ्यू 16 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल तक लागू

हरदा जिले में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद, कोरोना कर्फ्यू 16 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल तक लागू

यह कोरोना कर्फ्यू है, लॉकडाऊन नहीं...। कर्फ्यू को लेकर घबराये नहीं जनता, गाइडलाइन का करें पालन ...।

हरदा -  हरदा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े और गत दिनों हुई मृत्यु के कारण  जिला आपदा समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके चलते हरदा जिले मैं कल दिनांक 16 अप्रैल शाम 6:00 बजे से 26 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू से किसी भी नागरिक को घबराने की आवश्यकता नहीं है यह संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है।  कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से समय सीमा में जारी रहेंगी। शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। कोरोना की चेन को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार राज्य शासन के निर्देश पर जिला क्राइसेस कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू सम्पूर्ण हरदा जिले में रहेगा।

➡️ इस दौरान मेडिकल, सरकारी राशन दुकान, माल परिवहन, कृषि दवाई, खाद, बीज की दुकानों को छूट रहेगी ।

➡️ दुध, फल, सब्जी, किराना, बेकरी की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी।

➡️ रेस्टोरेंट पर सिर्फ पार्सल सुविधा ही उपलब्ध हो सकेगी।

इस दौरान यही नियम शनिवार, रविवार को मान्य होगा।

➡️ दुकानों पर मास्क एवम सामाजिक दूरी का नियम अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

➡️ गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार जानिए कोरोना कर्फ्यू में क्या क्या होगा ! 

हरदा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण मरीजों की संख्या के बाद जिला आपदा समिति द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला क्राइसेस कमेटी की बैठक में आपसी विषयो पर एकमत होकर सहमति जताते हुए 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ़्यू। जिसमे आवश्यक वस्तुओं की सेवाएं रहेगी जारी ! शनिवार और रविवार संपूर्ण लॉकडाऊन एव सोमवार से शुक्रवार आवश्यक वस्तुओं की दुकान जिसमे कृषि भी शामिल सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी।हालांकि खबर लिखे जाने तक आधारिक पुष्टि होना शेष है !

➡️ प्रदेश शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर बनाई नीति..!

प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये विभिन्न जिलों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाकर कोरोना कर्फ्यू लगाये जा रहे हैं। गृह विभाग द्वारा कोरोना कर्फ्यू के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित कर जिला कलेक्टर्स को सूचित किया गया था। कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश से है, जिसका मूल ध्येय कोविड-19 संक्रमण को रोकना है। कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य लॉकडाउन नहीं है। कोरोना कर्फ्यू जिन क्षेत्रों में लागू होगा, वहाँ शासन द्वारा निर्धारित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति और वाहनों को किसी पास या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। 

➡️ गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत कोरोना कर्फ्यू में निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध से छूट रहेगी..!

अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।

अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ।

केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेंट (केवल टेक होम डिलीवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले।

औद्योगिक इकाइयाँ, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों-कर्मचारियों का आवागमन।

एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएँ, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिये परिवहन।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।

इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।

कंस्ट्रक्शन गतिविधियाँ (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस/परिसर में रुके हों)।

कृषि संबंधी सेवाएँ (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएँ, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)।

परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधीकारीगण।

अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिये आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।

राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बन्धु।

बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।

आई.टी. कम्पनियाँ, बीपीओ/मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स।

अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।

होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)।

अन्य गतिविधियाँ, जिन्हें जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखने के लिये उचित समझें।

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