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मध्यप्रदेश के कई जिलों में कलेक्टरों ने लगाया लॉकडाऊन कोरोना के बढ़ते मामले देखकर

मध्यप्रदेश के कई जिलों में कलेक्टरों ने लगाया लॉकडाऊन कोरोना के बढ़ते मामले देखकर

छिंदवाड़ा में आज से 80 घण्टे, रतलाम, बैतूल में कल से 56 घण्टे का लॉक डाउन, रीवा समेत कई जिलों में भी

भोपाल - राज्य सरकार द्वारा जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के फैसले के आधार पर कोरोना संक्रमण रोकने का अधिकार कलेक्टरों को दिए जाने के बाद कल से आधा दर्जन और शहरों में लॉक डाउन किया जाने वाला है। रीवा, छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम में लॉक डाउन का फैसला हो चुका है। रीवा में सन्डे लॉक डाउन की तैयारी है। छिंदवाड़ा में आज रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक लॉक डाउन रहेगा। बाकी जिलों में कल रात से ही लॉक डाउन प्रभावी होगा जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा।

छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें जिले के नगरीय और नगरीय सीमा से लगे क्षेत्रों में 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के संबंध में समिति के सदस्यों से चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, अतिरिक्त कलेक्टर रानी बाटड व समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।


रतलाम में भी कल रात से लॉक डाउन

रतलाम जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए शहर में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन रहेगा। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई आदि की आपूर्ति के लिए दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान दूध का वितरण सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम को 4 से 7 तक घर पहुंच सेवा दूध वितरकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक के दौरान आगामी रंगपंचमी त्यौहार के मद्देनजर अपनी होली अपने घर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। यह निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपनी होली अपने घर के अंदर ही मनाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में घर के बाहर होली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

बैतूल में आज से ही लॉक डाउन जैसे हालात, कल से घोषित तौर पर तालाबंदी

बैतूल जिले में दो अप्रैल की रात 10 बजे से पांच अप्रैल को प्रात: 6 बजे संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। रंगपंचमी के दिन बाजार बन्द रहेगा। सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। प्रतिदिन दुकानें सायं 7 बजे तक बंद की जाएंगी। दो, तीन एवं चार अप्रैल को समूचे जिले में बाज़ार बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना की जाएगी, परन्तु भीड़-भाड़ नहीं होगी। सब्जी बाजार के स्थान पर होम डिलेवरी होगी।

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