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संविदा पर नियुक्त किये जा सकेंगे रिटायर होने वाले कर्मचारी-अधिकारी, आदेश जारी

संविदा पर नियुक्त किये जा सकेंगे रिटायर होने वाले कर्मचारी-अधिकारी, आदेश जारी

भोपाल - राज्य शासन ने 31 मार्च और उसके बाद रिटायर हुए सरकारी विभागों और निगम मंडलों के अधिकारियों व कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने का फैसला किया है। जीएडी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह नियुक्ति 31 जुलाई तक दी जा सकेगी। कोविड 19 के विरुद्ध चल रहे अभियान के चलते शासन ने यह तैनाती करने का फैसला किया है। वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को जिला प्रमुख नियुक्ति दे सकेंगे। कलेक्टर के प्रमाणीकरण के बाद स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में सीईओ या जो भी पदनाम वाले अधिकारी हों वे नियुक्ति दे सकेंगे।
वर्ग एक के शासकीय अधिकारियों को सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग नियुक्ति दे सकेंगे। गृह विभाग में एसपी, रेंज आईजी, डीजीपी नियमानुसार नियुक्ति दे सकेंगे। यह नियुक्ति संविदा नियम 2017 के आधार पर दी जा सकेगी। वित्त विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है।

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