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अवैध शराब परिवहन के मामले में सह आरोपी की तलाश

अवैध शराब परिवहन के मामले में सह आरोपी की तलाश . . . !

फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर एसपी ने की 5 हजार रुपये इनाम की घोषणा


हरदा - 
थाना सिविल लाईन हरदा अंतर्गत 17 फरवरी 2021 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मगरधा की ओर से हरदा की ततरफ एक सफेद रंग की कार टाटा इंडिगो जिसका नम्‍बर एमपी 04 सीए 6622 आ रही है, जिसमें अवैध शराब भरकर परिवहन किया जा रहा है। 

सूचना की तस्‍दीक पर थाना प्रभारी सिविल लाईन बल के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्‍थान पर घेराबंदी कर कार टाटा इंडिगो क्रमांक एमपी 04 सीए 622 को रोककर सावधानी पूर्वक चैक‍ किया गया। जिस पर पीछे की सीट एवं बैक साईड की डिक्‍की में देशी शराब की 13 पेटी (सफेद) एवं 1 पेटी लाल (मसाला) की अवैध रूप से रखी पाई गई, जिस पर से वाहन चालक राजू पिता जगन्‍नाथ आठनेरे, उम्र 30 साल निवासी कोलीपुरा टप्‍पर थाना हंडिया जिला हरदा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 50/2021 धारा 34 (2) आबकारी अधिकारी एवं 109 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना के दौरान आरोपी राजू ने पूछताछ करने पर बताया गया कि दीपक पिता चूरणसिंह हीरे जाति बलाई निवासी दगड़खेड़ी थाना छनेरा जिला खण्‍डवा भी उसके साथ था, जो मोटर सायकल से कार के आगे-आगे मॉनिटरिंग करते हुए चल रहा था। प्रकरण का सह आरोपी दीपक घटना दिनांक से फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में हर संभव प्रयास किये गये, किन्‍तु कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 80 ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी दीपक की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु प्रत्‍येक पर 5000(पॉंच हजार रुपये) की घोषणा की है। 

जो कोई व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा/ करवाएगा या ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सके। ऐसे सूचना कर्ता को प्रत्‍येक पर 5000 (पॉंच हजार रुपये) इनाम की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। यदि सूचना कर्ता चाहेगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा।

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