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कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी

नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन लॉकडाउन

हरदा 08 अप्रैल 2021/मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। जारी निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये गये है। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। पॉंच कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक नियत होगा। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन्स अनुसार हॉटस्पाट क्षेत्र/कंटेनमेंट जोन में 7 से 10 दिवस का लॉकडाउन जिला कलेक्टर लागू कर सकेंगे। इन हॉटस्पाट क्षेत्र/कंटेनमेंट जोन में आवाजारी पर वे समस्त प्रतिबंध लागू होंगे जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाईडलाईन में उल्लेखित है।

गतिविधियां जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से रहेगी छूट

जारी आदेशानुसार अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण, एम्बुलैंस एवं फायर ब्रिगेड सेवायें, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक तथा अन्य गतिविधियॉं जिन्हें जिला कलेक्टर लॉक डाउन से मुक्त रखने हेतु उचित समझे, लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट रहेगी।

संयुक्त कलेक्टर श्री श्यामेन्द्र जायसवाल ने जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि पत्र में कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

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