5 जून तक न्यायालय के जरूरी मामलों में होगी वर्चुअल सुनवाई
5 जून तक न्यायालय के जरूरी मामलों में होगी वर्चुअल सुनवाई
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किये आदेश जारी
लोकमतचक्र.कॉम।
हरदा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा ने कोराना वायरस के बढ़ते प्रसार एवं जिला दण्डाधिकारी हरदा के आदेश दिनांक 30 मई 2021 को दृष्टिगत रखते हुए तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सर्कुलर के पालन में तथ जिला हरदा में कोविड-19 की विद्यमान परिस्थितियों को द़ष्टिगत रखते हुए तथा जिला अभिभाषक संघ के निवेदन पर समस्त प्रकार के प्रकरणों में भौतिक रूप से सुनवाई करने पर न्यायालयों में भीड़ बढ़ने से कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की संभावना को द़ष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार जिला न्यायालय हरदा में स्थित सभी न्यायालयों में एवं परिवार न्यायालय हरदा में तथा तहसील स्थित सभी न्यायालयों में 1 जून 2021 से 5 जून 2021 तक केवल रिमाण्ड, जमानत आवेदन एवं सुपुर्दगीनामा आवेदन, अपील एवं पुनरीक्षण (आपराधिक), व्यवहार अपीलें केवल 5 जून 2021 के लिये, वे अपराधिक प्रकरण जिनमें आरोपी अथवा आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में है, पॉंच वर्ष से अधिक लंबी अवधि के आपराधिक प्रकरण, मोटरयान दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में जमा प्रतिकर राशि प्राप्ति के आवेदन पत्र, धारा 125 व 128 द.प्र.सं. के प्रकरण, किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा अथवा समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे सभी प्रकरण जिनमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सीमित समयावधि में निराकरण किये जाने के आदेश पारित किये गये है (आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरण दोनों) तथा अर्जेन्ट प्रकृति के व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा तात्कालिकता पायी जाती है, के प्रकरणों के लिये लिमिटेड वर्चुअल हियरिंग केवल व्ही.सी. के माध्यम से निर्देशित की गई है। उन्होने निर्देशित किया कि उपरोक्त कार्य दिवसों में प्रत्येक न्यायालय में प्रकरणों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी अपने-अपने न्यायालय में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार कार्यालय एवं समस्त अनुभागों में भी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत रखी जावे। उपरोक्त कार्य दिवसों में प्रकरणों की केवल वर्चुअल हियरिंग वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो अभिभाषकों और पक्षकारों के लिये सुविधापूर्ण है, से की जावेगी। अभिभाषकों, पक्षकारों एवं साक्षियों की उपस्थिति पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पत्रिका पर लिखी जावेगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की दृष्टि से निर्देशित किया गया है कि आगामी आदेश तक अभिभाषकों, पक्षकारों तथा गवाहों के हस्ताक्षर आदेश पत्रिका पर नहीं लिये जावेंगे। जिला मुख्यालय एवं तहसील में प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय परिसर में लिमिटेड गेदरिंग तथा न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण एवं कर्मचारीगण के परिसर में आवागमन के संबंध में कोविड-19 की सुविधा की द़ष्टि से सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ऐसे न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण तथा न्यायालयीन कर्मचारीगण, जो क्वारंटाईन अथवा आईसोलेटेड किये गये है, का प्रवेश न्यायालय परिसर में वर्जित रहेगा।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति शराब पिये हुए, पान, गुटखा या तम्बाकू खाये हुए न्यायालय परिसर में प्रवेश हीं करेगा। न्यायालय परिसर में थूकना प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उक्त गतिविधि करते पाया जाता है तो वह विधि अनुसार एवं केन्द्रीय तथा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार अभियोजन अथ्वा दण्ड का दायी होगा। सभी न्यायिक अधिकारीगण, सभी अभिभाषकगण, पक्षकार एवं न्यायालयीन कर्मचारी जो न्यायालय परिसर में आते है, फेस मास्क या फेस कवर पहनेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसे बुखार और फ्लू जैसे लक्षण है, न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। न्यायालयीन कर्मचारी को बुखार अथवा फ्लू के लक्षण होने पर पीठासीन अधिकारी अथवा जिला न्यायाधीश को सूचित करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई अभिभाषक बुखार अथवा फ्लू से ग्रस्त है तो वह तुरन्त इसकी सूचना अभिभाषक संघ अथवा अभिभाषक संघ की सुरक्षा कमेटी को देंगे।
जारी आदेशानुसार निर्देशित किया गया है कि केवल उन्हीं पक्षकारों और उनके अभिभाषकगण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके प्रकरण नोटिफाईड एवं लिस्टेड है। प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, न्यायालय परिसर में एंट्री पॉईन्ट पर यह देखने की व्यवस्था करेंगे कि केवल वही अभिभाषकगण और पक्षकारगण न्यायालय परिसर में आये, जिनके प्रकरण उस दिन न्यायालय में नियत है। न्यायालय परिसर में स्थित केंटीन, फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी।
प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी को निर्देशित किया गया है कि न्यायालय परिसर में सेनेटाईजेशन एवं हाथ धोने की व्यवस्था मुख्य प्रवेश द्वार पर, टॉयलेट में, न्यायालय कॉरिडोर्स में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय अथवा न्यायालय परिसर में बिना हाथ धोये और बिना सेनेटाईजर लगाये प्रवेश नहीं करें तथा न्यायालय एवं न्यायालय परिसर मे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे।
जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकर तथा साक्षी कोविड-19 के संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। जिला मुख्यालय हरदा के लिये विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) तथा कोविड कम्पलाइंस ऑफिसर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा तथा स्थापना पर कोविड-19 सुरक्षा से संबंधित गठित समिति के समस्त सदस्यगण निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। तहसील एवं प्रभारी अधिकारी नजारत उच्च न्यायालय के सर्कुलर के पालन में समिति का गठन कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
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