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गृह विभाग ने जारी किये आदेश, ब्लाक, ग्राम और शहर में वार्डस्तर पर बनेगी क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी

गृह विभाग ने जारी किये आदेश, ब्लाक, ग्राम और शहर में वार्डस्तर पर बनेगी क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी

भोपाल - कोरोना पर नियंत्रण के लिए ग्राम, जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर क्राइसेस मैनजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि इन कमेटियों की बैठक माह में कम से एक बार किया जाना तय किया जाए। कमेटियों के गठन के आदेश कलेक्टर, निगमायुक्त, सीएमओ नगरपालिका व नगर परिषद, सीईओ जनपद पंचायत जारी करेंगे। 


अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ब्लाक क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होंगे। इसमें एसडीओपी, सीईओ जनपद, बीएमओ, सीएमओ नगर पालिका या नगर पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग, सांसद व विधायक के प्रतिनिधि, कलेक्टर द्वारा नामांकित विकासखंड के जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन के लोग शामिल किए जा सकेंगे।


गांव की कमेटी में इन्हें किया जाएगा शामिल


 इसी तरह ग्राम स्तर पर बनने वाली कमेटी हर गांव में बनेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होंगे। पंचायत सचिव, जन अभियान परिषद, महिला स्वसहायता समूह, राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक समिति के संबंधित ग्राम में निवासरत सदस्य, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम कोटवार और पटेल इस कमेटी के सदस्य होंगे। 


ऐसे होगी शहरों में वार्ड कमेटी


शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर बनाई जाने वाली कमेटी का गठन हर वार्ड में किया जाएगा। इस ग्रुप के अध्यक्ष वार्ड प्रभारी होंगे। सांसद व विधायक के द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, नगर निगम आयुक्त, सीएमओ नगरपालिका, नगर परिषद, नामांकित जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, वार्ड के प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, स्वयंसेवी संगठन, जन अभियान परिषद,राजनीतिक व सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और महिला स्वसहायता समूह के लोग इसमें सदस्य बनाए जा सकेंगे।


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