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नहीं बढ़ेंगी प्रॉपर्टी की कीमतें अब मार्च 2022 तक, 2020 की गाइडलाइन पर ही होगी रजिस्ट्री

नहीं बढ़ेंगी प्रॉपर्टी की कीमतें अब मार्च 2022 तक, 2020 की गाइडलाइन पर ही होगी रजिस्ट्री

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है कि प्रदेश भर में मार्च 2022 तक जमीन, भवन, फ्लैट की कीमतों में वृद्धि के लिए तय दामों को लागू नहीं किया जाएगा। प्रदेश में 2020 में प्रभावी रही कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर भूमि और भवन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इस बीच जो नए क्षेत्र विकसित हुए हैं, उनके लिए कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर कीमत तय करने का काम किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र की संख्या 5 हजार है। 


सीएम चौहान के इस फैसले की जानकारी सीएमओ कार्यालय ने ट्वीट के जरिये दी। इसमें कहा गया है कि राज्य शासन ने आमजन को राहत देने के लिए इस वर्ष संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इस वर्ष मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और बिक्री होगी। साथ ही 5 हजार ऐसे स्थान जहां दरें निर्धारित नहीं थीं, वहां दरें निर्धारित की जाएंगी। गौरतलब है कि प्रदेश भर में पांच हजार ऐसी नई कालोनियां बनाने और भूखंड विकसित कर प्लाटिंग करने का काम किया गया है जो पिछले साल चिन्हित की गई कालोनियों के समय पूरी तरह वजूद में नहीं रही हैं। अब ऐसे क्षेत्रों को संपत्ति की कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल करने का काम किया जाएगा ताकि 2022-23 की प्रस्तावित गाइडलाइन में उन क्षेत्रों की कीमत तय की जा सके। 

PS ने लिखी IG पंजीयन को चिट्ठी

बताया गया कि इसको लेकर वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने आईजी पंजीयन और मुद्रांक को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में 834 नगरीय निकाय की लोकेशंस और अस्तित्व में आईं 4651 अन्य नई लोकेशंस के मूल्य तय कराएं और 1 जून 21 से प्रभावी होने के लिए बनाई गई गाइड लाइन में शामिल कराएं।

31 जुलाई तक प्रभावी थी रोक

 
सीएम चौहान ने नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू करने पर रोक का आदेश पहले दो माह के लिए बढ़ाया था। फिर इसे जून और बाद में 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब एक अगस्त से नई गाइडलाइन लागू होनी थी जिसके आधार पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री खर्च बढ़ने की संभावना थी लेकिन अब सरकार की रोक के बाद 31 मार्च तक मौजूदा कीमत पर ही रजिस्ट्री होगी।

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