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दो आरोपी कलेक्टर ने किये जिला बदर . . .

दो आरोपी कलेक्टर ने किये जिला बदर . . .


लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ब के तहत अपराधिक प्रवृत्ति के अनावेदक अरूण सिन्धे पिता किशनलाल सिन्धे, निवासी बहारपुरा टिमरनी थाना टिमरनी जिला हरदा को छः माह तथा अजीज शाह पिता दिलावर शाह, उम्र 40 साल निवासी ग्राम बिच्छापुर थाना टिमरनी को छः माह की अवधि के लिये हरदा जिले के साथ-साथ इससे लगे पड़ोसी जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर, बैतूल की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के आदेश जारी किये है।

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