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आदिवासी युवती को बहला फुसलाकर कर दुष्कर्म कर गर्भपात की दबाई खिलाकर मारने वाले आरोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश ने की खारिज

आदिवासी युवती को बहला फुसलाकर कर दुष्कर्म कर गर्भपात की दबाई खिलाकर मारने वाले आरोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश ने की खारिज

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा। आदिवासी युवती को बहला फुसलाकर कर दुष्कर्म कर गर्भ पात की दबाई खिलाकर मारने वाले आरोपी राजेंद्र उर्फ ज़ाडू पाल की जमानत विशेष न्यायाधीश कु. भावना सौधो द्वारा निरस्त कर दी गई। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि  पुलिस थाना सिराली के अपराध क्रमांक 64/21 अंतर्गत धारा 304,314, 376(2)(न) 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले आरोपी राजेंद्र पाल उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम पिपलिया थाना सिराली जिला हरदा के द्वारा आदिवासी मृतिका को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। बाद में बचने के लिए उसने अन्य आरोपी प्रेम बाई से मिलकर उसे कोई दबाई खिलाकर कर उसका गर्भ गिरा दिया। इसके कारण पीड़िता की भी मृत्यु हो गई। 


जिसकी शिकायत मृतिका के भाई ने थाना सिराली में की उसके बाद दिनांक 09/03/21 से आरोपी जेल में निरुद्ध हे। आज शासन की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता सुखराम बामने ने अपत्ती की गई ओर कहा की मामला बहुत गम्भीर हे, इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद विशेष न्यायधीश कु. भावना साधौ द्वारा आरोपी की प्रथम जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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