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प्रशासन के प्रयासों से रूका नाबालिग का बाल विवाह

प्रशासन के प्रयासों से रूका नाबालिग का बाल विवाह

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाल-विवाह की सूचना पर प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत डोलरिया विकासखंड-टिमरनी में बालिका के परिजनों को समझा कर बाल विवाह रूकवाया गया। प्रशासन की सक्रियता से एक नाबालिग का विवाह आयु पूर्व होने से बच गया। सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग के दल द्वारा ग्राम में पहुँचकर मामले को तुरंत संज्ञान में लिया गया। जहाँ पाया गया कि बालिका की जन्म दिनांक स्कूल की अंकसूची के अनुसार 15 अगस्त 2003 है। रिकार्ड के अनुसार बालिका 18 वर्ष की पूर्ण नही थी। 


प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमति संगीता राजपूत द्वारा बालिका के परिजन को समझाया गया कि 18वर्ष से पूर्व बालिका का विवाह करना कानून् अपराध है।  बाल विवाह के दुष्परिणाम प्रभारी परियोजना अधिकारी द्वारा समझाये गये व कानून का उल्लंघन करने पर मिलने वाली सजा व अर्थदण्ड से भी परिजन को अवगत कराया गया।  जिससे परिवार वाले बाल विवाह नही करने को तैयार हुये। बालिका को आगे पढ़ाने की सलाह दी गई।

उपस्थित परिजनों को बताया कि यदि कही बाल विवाह होता पाया जाता है, तो चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 पर भी आप काॅल कर सकते है व समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को भी अवगत करा सकते है। मंगलवार को बाल विवाह रोकथाम हेतु विकासखंड स्तरीय टीम सहित ग्राम पंचायत स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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