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शासकीय सेवा संघों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट के लिए GAD ने मांगी सूची

शासकीय सेवा संघों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट के लिए GAD ने मांगी सूची

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश शासकीय सेवक सेवा संघ के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट देने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकासखड शाखा के पदाधिकारियों यथा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से 2 पदावधि के लिए अर्थात 4 वर्ष की सामान्यतः छूट रहेगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल के नियमानुसार 2 पदावधि के लिए मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसे सेवा संघ के पदाधिकारियों की सूची 30 जुलाई तक देने को कहा है ताकि स्थानांतरण से राहत मिल सके।



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