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हरदा जिले में 20 अगस्त तक धारा 144 लागू : कलेक्टर

हरदा जिले में 20 अगस्त तक धारा 144 लागू : कलेक्टर

जिले में भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम व जुलूस आयोजित न हों, ताजिया विसर्जन मे सिर्फ 6 लोग शामिल हो सकेंगे

कलेक्टर  गुप्ता ने राजस्व व पुलिस अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश

लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा : कोविड संक्रमण की तीसरी संभावित लहर को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के पालन में कलेक्टर  संजय गुप्ता ने आज शुक्रवार को राजस्व व पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिये कि जिले में भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक कार्यक्रम व जुलूस आदि की अनुमति न दें। बैठक में पुलिस अधीक्षक  मनीष कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर  जे.पी. सैयाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  गजेन्द्रसिंह वर्धमान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधीर जैसानी सहित जिले के समस्त एसडीएम व तहसीलदार भी बैठक में मौजूद थे।


कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में कहा कि आगामी दिनों में आयोजित धार्मिक त्यौहारों की आयोजन समितियों की एसडीएम स्तर पर बैठक लेकर उन्हें गृह विभाग के प्रतिबंधात्मक आदेशों के बारे में बताएं तथा इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि कोविड संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए त्यौहारों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना व मास्क लगाकर घर से निकलने की सभी को समझाईश दी जाए। उन्होने सभी थाना प्रभारियों से कहा कि थाने में आने वाले ग्रामीणों को कोविड वेक्सीनेशन के लिये प्रेरित करें। उन्होने सभी थाना प्रभारियों को ग्राम व नगर रक्षा समिति के सदस्यों के माध्यम से टीकाकरण अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिये कहा।

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