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निजी स्कूलों को 3 सितम्बर तक देना होगा ली गई फीस का हिसाब

निजी स्कूलों को 3 सितम्बर तक देना होगा ली गई फीस का हिसाब

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ...।

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा वर्ष 2020-21 में वसूल की गई फीस का हिसाब स्कूल संचालकों को 3 सितम्बर तक देना होगा। यह जानकारी उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगी। फीस का शालावार और मदवार विवरण प्राइवेट स्कूल फी मैनेजमेंट सिस्टम पर एक्सेस किया जा सकेगा। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक इसकी जानकारी देना जरूरी है। विद्यालयों से फीस संबंधी जानकारी अपलोड कराने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर कलेक्टरों की अध्यक्षता में बनी कमेटी को है जो फीस के साथ अन्य संबंधित विषयों पर एक्शन लेने के लिए अधिकृत की गई है। किसी तरह की दिक्कत होने पर इस मामले में शासन स्तर पर भी जानकारी ली जा सकेगी।

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