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मुख्यमंत्री से सीधे पत्राचार करना भारी पड़ा हाईस्कूल प्राचार्य को, हुए निलंबित

मुख्यमंत्री से सीधे पत्राचार करना भारी पड़ा हाईस्कूल प्राचार्य को, हुए निलंबित

मंत्रालय से हुए निलंबन के आदेश जारी

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री से शासकीय कार्य के लिए सीधे पत्राचार करना हाई स्कूल के प्राचार्य को भारी पड़ गया विभाग ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए शाला प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा उक्त आदेश उपसचिव दिनेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 17 अगस्त 2021 के मुताबिक श्री नरेंद्र कुमार पटेल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल आजन्दीमान विकासखंड मनावर जिला धार के द्वारा शासकीय कार्य हेतु मुख्यमंत्री महोदय से सीधे पत्राचार किया गया है। आदेश में लिखा है कि शासन द्वारा यह आदेश दिए गए हैं कि कोई भी शासकीय कर्मचारी मुख्यमंत्री जी से सीधे संपर्क ना करें मुख्यमंत्री जी से संपर्क साधने के पूर्व सरकारी कर्मचारी को अपनी शिकायत के निवारण के लिए उचित मार्ग द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने विभाग अध्यक्ष के लिखित अनुमति के बिना मुख्यमंत्री जी से संपर्क साधने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश में आगे कहा गया है कि श्री नरेंद्र कुमार पटेल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल अजन्दीमान विकासखंड मनावर जिला धार का उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) एवं 3-क के विपरीत है।

आदेश में कहा गया राज्य शासन एतद् द्वारा श्री नरेंद्र कुमार पटेल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल अजन्दीमान विकासखंड मनावर जिला धार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय आयुक्त जनजाति कार्य एवं तथा अनुसूचित जाति विकास उज्जैन संभाग उज्जैन निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। देखिए आदेश की प्रति


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