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न्यायालय के सख़्त रुख से प्रशासन में हड़कंप: 5 IAS अफसरों को Contempt of Court के मामले में जेल व जुर्माने की सजा

न्यायालय के सख़्त रुख से प्रशासन में हड़कंप : 5 IAS अफसरों को Contempt of Court के मामले में जेल व जुर्माने की सजा


लोकमतचक्र.कॉम।

आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने 5 IAS अफसरों को Contempt of Court के एक मामले में दोषी मानते हुए जेल की सजा व जुर्माना किया है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार व प्राशासनिक अमले में बेचैनी देखी जा सकती है। सरकार इस बारे में आगे की कार्यवाही के लिए विधिक राय ले रही है।
जानकारी के मुताबिक़ Nellore जिले के Venkatachalam मंडल के ग्राम Kanupur की निवासी Tallapaka Savitramma ने अवमानना याचिका दायर की थी कि इन अफसरों द्वारा जानबूझकर व सोचसमझकर कर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई जिसके कारण उसे compensation मिलने में विलंब हुआ। मामला 2017 का है जब सरकार ने Savitramma की जमीन National Institute of Mentally Handicapped की स्थापना के लिए अधिग्रहीत कर ली थी।Savitramma ने जमीन के एवज में मुआवज़े की मांग के लिए एक याचिका लगाई थी जिसपर कोर्ट ने नियमानुसार तीन माह के अंदर मुआवज़ा देने का आदेश जारी किया था।2018 तक मुआवज़ा न मिलने पर उसने एक बार फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया  और कहा कि इस दौरान Nellore में तैनात अफसरों की लापरवाही के कारण यह विलंब हुआ।कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 30 March 2021 को Savitramma व अन्य को मुआवज़े की राशि मिल सकी।

हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में अफसरों द्वारा दाखिल affidavits का निरीक्षण करने पर पाया कि मुआवज़े के भुगतान में विलंब के लिए यही 5 IAS अफसर ज़िम्मेदार हैं।कोर्ट ने इसके लिए तत्कालीन Principal Secretary of Revenue Manmohan Singh, IAS को चार सप्ताह की जेल व 1,000 रुपये की जुर्माना की सजा दी।तत्कालीन Principal Secretary of Finance SSRawat, IAS को एक माह की जेल व 2,000 रुपये जुर्माना की सजा दी।

इस दौरान Nellore District Collector रहे Revu Mutyala Raju, IAS को दो सप्ताह जेल की सजा व 1,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई । उपरोक्त अफसर के पहले Nellore District Collector  रहे दो IAS अफसरों KNV Chakradhar & MV Seshagiri Babu को एक एक सप्ताह की जेल व दो-दो हज़ार रुपये जुर्माना जमा करने की सजा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में जेल की सजा एक सप्ताह बढ़ जाएगी। अफसरो के आग्रह पर  Andhra Pradesh High Court ने चार सप्ताह तक सजा के क्रियान्वयन को निलंबित रखा है।साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित विधवा Savitramma को  एक लाख रुपये petition cost के तौर पर अदा करे।

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