Breaking News

बैंक की गलती के कारण फसल बीमा की राशि से वंचित किसानों को मिलेगी बीमा राशि, उपभोक्ता आयोग का आदेश

बैंक की गलती के कारण फसल बीमा की राशि से वंचित किसानों को मिलेगी बीमा राशि, उपभोक्ता आयोग का आदेश

किन किसानों को मिलेगी खरीफ 2017 एवं 2018 की फसल बीमा राशि जानने के लिए पढ़े...


लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा - बैंक को की गलती के कारण ग्राम कनारदा, बैड़ी, भाटपरेटिया व जामलीउबारी के किसान जो खरीफ वर्ष 2017 एवं 2018 की फसल बीमा राशि से वंचित हो गये थे, ऐसे किसानों को उपभोक्ता आयोग के माननीय न्यायाधीश श्री आर. के. भावे व माननीय सदस्य डॉ. अकबर अली द्वारा बैंको को सभी किसानों को फसल बीमा राशि के लगभग 10 लाख रूपये प्रदान करने के आदेश प्रदान किये है।

एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि बैंकों द्वारा किसानों के पटवारी हल्का नं. बदल दिये जाने के कारण ये किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गये, क्योंकि बैंकों द्वारा जिस पटवारी हल्का में किसानों की जानकारी दर्ज की गई थी, उन हल्कों में बीमा कंपनी के अनुसार बीमा राशि नहीं बनती थी या कम बनती थी। ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा बैंकों की गलती मानते हुए उन्हें बीमा राशि का भुगतान 30 दिन के अन्दर करने के आदेश दिये है। यदि 30 दिन में भुगतान नहीं किया गया तो किसान को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी बैंकों द्वारा दिया जावेगा। सभी किसानों को बीमा राशि के साथ मानसिक संत्रांस व वाद व्यय के 8 हजार रूपये भी दिये जावेंगे।

इन आदेशों के अनुसार कैनरा बैंक हरदा के अंतर्गत खरीफ 2018 के लिए ग्राम कनारदा के किसान राजेश नारायण उपाध्याय को 42000रू., गोपाल लखनलाल गौर को 42000रू., नारायण फूलचंद उपाध्याय को 27888रू., देवेन्द्र लखनलाल गौर को 42000रू., सुशील लखनलाल गौर को 42000रू., ओमप्रकाश रामचन्द्र पुरोहित को 20244रू, श्यामसुन्दर रामौतार जोशी को 131628रू., राहुल नारायण उपाध्याय को 42000रू. व श्रीराम रामस्वरूप जोशी को 69300रू. बीमा राशि मिलेगी, इसी प्रकार ग्राम जामली उबारी के किसान रामलाल बलदेव विश्नोई को 86250रू., व उनकी पत्नि विद्याबाई पत्नि रामलाल विश्नोई को 39075रू. बीमा राशि मिलेगी। इसी प्रकार एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा हरदा के अंतर्गत खरीफ 2017 के लिए ग्राम बैड़ी के कृषक छीतर मयाराम जाट को 120429रू तथा थानाराम छीतर को 92829रू. फसल बीमा राशि मिलेगी तथा ग्राम भाटपरेटिया के किसान उमेश कन्हैयालाल शर्मा को 41288रू. व अनिल कन्हैयालाल शर्मा को 11241रू फसल बीमा राशि प्राप्त होगी।

कोई टिप्पणी नहीं