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कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण (CPCT)की वैधता 2 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष की गई, आदेश जारी

कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण (CPCT)की वैधता 2 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष की गई, आदेश जारी

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : शासन ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शासकीय कर्मचारियों के लिए आवश्यक सीपीसीटी परीक्षा की अवधि बड़ा कर दो वर्ष के स्थान पर सात वर्ष कर दी है। उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग दिशा प्रणय भागवंशी के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 दिनांक 17/09/2021 में शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा / नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्यौगिकी / कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) की वैद्यता अवधि में वृद्धि कर 2 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष की जाती है।

जारी आदेश में कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कं० सी 3-15 / 2014 / 1/3 दिनांक 26 फरवरी 2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 24.7.2019 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 14-7 / 2016 / 41-2, दिनांक 23-3-2021के अनुसार परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा / नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्यौगिकी / कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देश की कंडिका 3 (1) में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा ( computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) की वैद्यता अवधि चार (04) वर्ष निर्धारित की गई थी । आदेश में कहा गया कि राज्य शासन एतद् द्वारा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) (पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों सहित ) की वैद्यता अवधि दो (02) वर्ष के स्थान पर सात (07) वर्ष निर्धारित की जाती है ।

आदेश की प्रति देखिए -



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