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राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, 3 साल से गृह ग्राम में पदस्थ पंचायत सचिवों को हटाने के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, 3 साल से गृह ग्राम में पदस्थ पंचायत सचिवों को हटाने के निर्देश

लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : पंचायत चुनाव के पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कहा है कि वर्षों से पदस्थ ग्राम पंचायतों के अधिकारी और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाए। प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत के सचिव को भी स्थानांतरण की परिधि में लाया जाएगा। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने शासन से अपेक्षा की है कि ग्राम पंचायत के ऐसे सचिव जो ऐसी ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं जिसमें उनका गृह ग्राम सम्मिलित है अथवा ऐसे ग्राम पंचायत सचिव जो विगत 4 वर्षों में एक ही ग्राम पंचायत में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ हैं, उन्हें किसी अन्य ग्राम पंचायत में स्थानांतरित कर दिया जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुमोदन के आधार पर सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने इस मामले में कार्यवाही किए जाने के साथ आवेदन पत्र के संबंध में निर्देशों के अनुरूप परीक्षण उपरांत समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश में 22800 से अधिक पंचायतें हैं। अधिकांश जिलों में पंचायत सचिव के रूप में काम कर रहे कर्मचारी गृहग्राम में ही पदस्थ हैं। बताया गया कि यह व्यवस्था पूर्व से ही पंचायत निर्वाचन अधिनियम में तय है लेकिन अब तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने इसके मद्देनजर पंचायत सचिवों के तबादले नहीं किए थे। ऐसे में आदेश पर अमल करने की स्थिति में हजारों पंचायत सचिवों को गृह ग्राम वाली पंचायत से हटाने के लिए इधर से उधर करना पड़ेगा।

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