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कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को केंद्र सरकार देगी 50 हजार की अनुग्रह राशि, आवेदन मांगे

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को केंद्र सरकार देगी 50 हजार की अनुग्रह राशि, आवेदन मांगे

लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को केंद्र सरकार द्वारा ₹ 50000 की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि अनुग्रह राशि दिए जाने के मामले में कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से आवेदन कराने की प्रक्रिया पूरी कराई जाए ताकि अनुग्रह राशि दिलाई जा सके। इसके लिए आवेदन करने का फॉर्मेट और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का फॉर्मेट भी जारी किया गया है। जिन लोगों को मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुग्रह योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाभ ले चुके हैं उन्हें अनुग्रह राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा।
एनडीएमए द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर अनुग्रह राशि के लिए पात्र परिवारों की शर्तें भी तय की गई हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे मृत्यु के प्रकरण में मृतक का कोरोनावायरस होना RTPCR/RAT जांच अथवा अस्पताल रोगी भर्ती, सुविधा के दौरान चिकित्सक की जांच में कोविड होना पाया गया हो, वह पात्र होगा। इसमें कम से कम 2 चिकित्सक के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। उन परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा जिस परिवार का कोरोनावायरस से मृत हुआ व्यक्ति जांच के बाद 1 महीने के अंतराल में मृत्यु का शिकार हुआ हो। भले ही वह अस्पताल में भर्ती न रहा हो। उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिनके परिवार में कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने, हत्या, एक्सीडेंट या आत्महत्या करने से हुई हो, भले ही उसे कोरोना रहा हो। सरकार ने क्या प्रावधान भी किया है कि कोरोना के कारण हुई मौत के मामले में अगर किसी के पास कोरोना जांच के दस्तावेज नहीं है तो ऐसे मामले में जिला स्तर पर गठित की गई कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय पर कोरोना सहायता दी जा सकेगी। इस कमेटी में अतिरिक्त कलेक्टर, सीएमएचओ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल कॉलेज के एचओडी या प्राचार्य और विषय विशेषज्ञ होंगे।
इसके लिए उन्हें कलेक्टर को आवेदन करना पड़ेगा और कलेक्टर समिति से जांच के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा कर आवेदन करा सकेंगे। इस राशि के पाने का हकदार पति/पत्नी, अविवाहित विधिक संतान और इनके न होने पर मृतक के माता-पिता होंगे। अनुग्रह राशि का भुगतान वारिसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया गया जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का काम जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर की कमेटी द्वारा किया जाएगा। (फार्म प्रारूप स्पष्ट देखने के लिए दि गई इमेज पर क्लिक करें...)

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