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समाधान योजना का लाभ लेते हुए उपभोक्ता बिजली बिल जमा करें

समाधान योजना का लाभ लेते हुए उपभोक्ता बिजली बिल जमा करें

समाधान योजना शिविर में कृषि मंत्री श्री पटेल ने विस्तार से दी जानकारी


लोकमतचक्र.कॉम।

हरदा / प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए समाधान योजना लागू की है। इस योजना का सभी विद्युत उपभोक्ता लाभ उठाएं तथा अपना बिजली बिल तत्काल जमा कराएं। यह अपील प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने सोमवार को विद्युत वितरण कम्पनी कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। उन्होने इस अवसर पर समाधान योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल किन्हीं कारणों से जमा नहीं किये है, उनकी सुविधा के लिये सरकार ने समाधान योजना लागू की है। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अमरसिंह मीणा, श्री देवीसिंह सांखला, सांसद प्रतिनिधि श्री राजेश वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारीगण मौजूद थे। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारम्भ मंत्री श्री पटेल ने कन्या पूजन कर किया।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं को समाधान योजना के तहत दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं। पहले विकल्प में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एक मुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रति मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। एक किलोवाट भार तक के निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ता अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 तक योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को सिंचाई के लिये सरकार अनुदान पर बहुत कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराती है। उन्होने कहा कि किसान जैविक खेती अपनाएं जिससे खेती की लागत कम होगी और किसान की आय बढ़ेगी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आयुष्मान योजना, उज्जवला योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में देने के लिये विशेष शिविर गाँव-गाँव में लगाये जायेंगे। उन्होने कहा कि गेहूँ, चना व मूंग उत्पादन में हरदा जिला प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में देश में नम्बर वन है। स्वामित्व योजना भी देश में सबसे पहले हरदा जिले से ही लागू हुई है।

अधीक्षण यंत्री श्री अमरेश शुक्ला ने कार्यक्रम में बताया कि राज्य शासन के निर्णयानुसार कोरोना महामारी के दौरान एक किलोवाट तक के निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त 2020 तक की आस्थगित की गई बकाया राशि के भुगतान में राहत देने के लिए ‘‘समाधान योजना‘‘ लागू की है। इस योजना का पात्र उपभोक्ताओं को त्वरित लाभ दिये जाने के लिये विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आज सभी वृत्त एवं संभागीय मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। उन्होने बताया कि कोरोना काल में बिजली बिल न भर पाने के कारण कई उपभोक्ताओं पर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा पैनाल्टी लगाई गई है। हरदा जिले में कुल 62 हजार उपभोक्ताओं पर 41 करोड़ रूपये बकाया है, जिसमें से 9 करोड़ रूपये सिर्फ पैनाल्टी के है। इस योजना के तहत सरकार ने बिजली बिल भरने पर पैनाल्टी से छूट दी है। अतः सभी उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठाकर अपना बिजली का बकाया बिल तत्काल जमा कराएं और छूट का लाभ लें। उपभोक्ता एक मुश्त जमा करना चाहें तो करें तथा यदि किश्तों में जमा करना चाहें तो किश्तों में भी कर सकते हैं। श्री शुक्ला ने बताया कि गृह ज्योति योजना के तहत 100 युनिट तक का बिजली बिल 600 रूपये का होता है, लेकिन उपभोक्ताओं से सरकार केवल 100 रूपये ले रही है, शेष राशि अनुदान स्वरूप सरकार कम्पनी को देती है। उन्होने बताया कि समाधान योजना संबंधी अधिक जानकारी कॉल सेंटर के नम्बर 1912 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है।

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